वे महिलाएं, जिनके पति की मृत्यु को एक साल से कम समय हुआ हो, मृत्यु के समय उनके पति की उम्र ज्यादा से ज्यादा 55 साल हो और उनके पूरे परिवार की आय एक लाख रूपये से कम हो तो उस महिला को दिल्ली सरकार 20,000 रूपये की सहायता राशि देती है।
इसमें एक विशेष बात यह है कि विधवा पेंशन apply करने से पहले इसे apply करना चाहिए। यह आर्थिक सहायता सालभर में कभी भी apply कर सकते हैं, यानि इसके आवेदन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है, इसके आवेदन सालभर चलते रहते हैं, कोई रोक नहीं होती है। सरकार यह मानती है कि इस उम्र तक इंसान अपने परिवार का खर्च उठाने में सक्षम होता है, लेकिन अगर इससे ज्यादा उम्र हो तो महिला के लिए फौरी तौर पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता का कोई विकल्प नहीं रह जाता, बल्कि ऐसी स्थिति में उम्र पूरी होने पर वृद्धावस्था पेंशन apply की जानी चाहिए। यदि पति की मृत्यु को एक वर्ष से अधिक हो चुका हो, तो ऐसी स्थिति में सीधे ही विधवा पेंशन apply करनी चाहिए।
इसके लिए क्या क्या कागज चाहिए होंगे ?
- महिला का फोटो
- महिला का आधार कार्ड
- महिला का पहचान-पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र यानि Death Certificate
- महिला की बैंक पासबुक
- पति की उम्र का कोई Proof
- पति की उम्र के Proof में कोई भी सरकारी Document लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें पति का नाम और उम्र लिखी होनी चाहिए (अगर पुराना proof हो, तो पुरानी date भी, होनी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृत्यु के समय पति की उम्र कितनी थी)
