भारत सरकार द्वारा 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य देश के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को जीवन बीमा का लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत, अगर किसी बीमित व्यक्ति की 55 साल की उम्र से पहले किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा राशि मिलता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदक की आयु 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए, और उसके पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए। आवेदक को हर साल 330 रुपये का प्रीमियम भुगतान करना होगा, जो उसके बैंक खाते से ऑटो-डेबिट होगा। योजना की अवधि 1 जून से 31 मई तक होती है, जिसे हर साल नवीकरण करना होगा।
इस योजना के अंतर्गत, बीमा कंपनियों द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में बीमा दावा नहीं दिया जाएगा:
– बीमित व्यक्ति की मृत्यु 45 दिनों के भीतर हो जाती है, जबकि योजना के तहत जोखिम कवर 45 दिनों के बाद ही लागू होता है।
– बीमित व्यक्ति की मृत्यु आत्महत्या, शराब या नशीली दवा के सेवन, युद्ध, दंगा, आतंकवाद, या किसी अन्य अपराधिक कार्य के कारण होती है।
– बीमित व्यक्ति की मृत्यु किसी बीमारी या रोग के कारण होती है, जो योजना के तहत शामिल नहीं है।
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस से एक आवेदन फॉर्म भरना होगा, जिसमें आपका नाम, जन्म तिथि, बैंक खाता संख्या, आधार संख्या, नॉमिनी का नाम, और अन्य विवरण होंगे। आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, और एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी साथ में जमा करना होगा। आप ऑनलाइन भी अपने बैंक की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के लिए दावा करने के लिए, आपको अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस से एक दावा फॉर्म लेना होगा, जिसमें आपका नाम, बीमित व्यक्ति का नाम, बीमा संख्या, बैंक खाता संख्या, और अन्य विवरण होंगे। आपको बीमित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और एक चेक भी साथ में जमा करना होगा। बीमा कंपनी द्वारा आपके दावे की जांच करने के बाद, आपको 30 दिनों के भीतर बीमा राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
