वे महिलाएं, जिनका तलाक हो चुका हो या पति द्वारा परित्याग किया गया हो, ऐसी महिलाओं को दिल्ली सरकार सहायता के तौर पर 2500 रूपये महीना पेंशन देती है।
इसमें एक विशेष बात यह है कि इसे में कभी भी apply कर सकते हैं, यानि इसके आवेदन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है, इसके आवेदन सालभर चलते रहते हैं, कोई रोक नहीं होती है। अकेली महिलाओं को मदद पहुंचाने के लिये यह पेंशन दी जाती है।
इसके लिए क्या क्या कागज चाहिए होंगे ?
- महिला का फोटो
महिला का आधार कार्ड
- महिला का पहचान-पत्र
- महिला की बैंक पासबुक
- कोर्ट से जारी किया हुआ तलाकनामा या कोई अन्य कानूनी कागजात, जिससे यह साबित होता हो कि महिला अब स्थाई रूप से पति से अलग रह रही है।
