दिल्ली सरकार द्वारा विकलांग लोगों को पेंशन दिये जाने की व्यवस्था है, इस कैटेगरी में सरकार द्वारा आजकल रूo 2500/- महीने दी जाती है, हालांकि पिछले दिनों पेंशन की रकम बढाने की बात भी सुनने में आई थी, लेकिन अभी हम यही मानकर चलेंगे कि 2500 रूपये महीना पेंशन दी जाती है।
किसके लिए है?
जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि यह पेंशन योजना उन लोगों के लिए है, जो कि स्थाई रूप से विकलांग हैं, लेकिन इस पेंशन योजना के लिए विकलांग उसे माना जायेगा जो व्यक्ति ये शर्तें पूरी करता हो-
- उस व्यक्ति का विकलांगता का सर्टिफिकेट (Handicap Certificate) या UDID कार्ड बना हुआ हो।
- डॉक्टरी रिकॉर्ड/सर्टिफिकेट के मुताबिक व्यक्ति की विकलांगता कम से कम 45% हो और स्थाई हो
- व्यक्ति के परिवार की कुल आय (सभी जरियों से और परिवार के सभी सदस्यों को मिलाकर) एक (वित्तीय) वर्ष यानि 01अप्रैल से 31मार्च तक के बीच रू. 1.00 लाख से कम हो।
क्या-क्या लगेगा ?
खास तौर पर तो इसमें विकलांगता का कोई सर्टिफिकेट या फिर UDID कार्ड लगेगा, लेकिन जरूरी डॉक्युमेंट्स की पूरी जानकारी ये रही-
- विकलांग व्यक्ति का आधार कार्ड
- बैंक की पासबुक
- विकलांग व्यक्ति का फोटो
- विकलांग व्यक्ति का चुनाव पहचान पत्र
- (कम से कम) पांच साल पुराना कोई प्रूफ
- विकलांगता का सर्टिफिकेट (Handicap Certificate)
- अगर विकलांग व्यक्ति अवयस्क हो, या मानसिक रूप से विकलांग हो तो उसके लिए पेंशन आवेदन करने वाले व्यक्ति का आधार भी लगेगा।
