वे महिलाएं, जिनके पति की मृत्यु हो चुकी हो, मृत्यु के समय उनके पति की उम्र ज्यादा से ज्यादा 55 साल हो और उनके पूरे परिवार की आय एक लाख रूपये से कम हो तो उस महिला को दिल्ली सरकार सहायता के तौर पर 2500 रूपये महीना विधवा पेंशन देती है।
इसमें एक विशेष बात यह है कि विधवा को एक साल से अधिक समय हुआ हो या विधवा महिलाओं के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के लिए apply कर चुकी हों तब इसे apply करना चाहिए। इसे सालभर में कभी भी apply कर सकते हैं, यानि इसके आवेदन के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है, इसके आवेदन सालभर चलते रहते हैं, कोई रोक नहीं होती है। सरकार यह मानती है कि इस उम्र तक इंसान अपने परिवार का खर्च उठाने में सक्षम होता है, और घर के मुखिया की गैर हाजिरी में महिला को मदद पहुंचाने के लिये यह पेंशन दी जाती है।
इसके लिए क्या क्या कागज चाहिए होंगे ?
- महिला का फोटो
- महिला का आधार कार्ड
- महिला का पहचान-पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र यानि Death Certificate
- महिला की बैंक पासबुक
- दिल्ली में रहने का कोई 5 साल पुराना प्रूफ
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- पति की उम्र का कोई Proof
- पति की उम्र के Proof में कोई भी सरकारी Document लगाया जा सकता है, लेकिन उसमें पति का नाम और उम्र लिखी होनी चाहिए (अगर पुराना proof हो, तो पुरानी date भी, होनी चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि मृत्यु के समय पति की उम्र कितनी थी)
